उपराष्ट्रपति { Vice President } For Group C and D

  • अनु. 63 में यह उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
  • वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू 11 अगस्त, 2017 से
योग्यता
  1. भारत का नागरिक हो
  2. न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो
  3. राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो
  4. लाभ के पद पर न हो।
  • अनु. 66 में योग्यताओं का उल्लेख है। निर्वाचक मण्डल है।
  • अनु. 58 में राष्ट्रपति की योग्यता

नोट – उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इस चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।

अनु. 67 – निर्वाचन विधि
  1. एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से
  2. प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या 20-20 होती है।
  3. जमानत राशि 15000 रु. है जो की वैद्य मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करने पर जब्त हो जाती है।
  4. इस चुनाव में मत मूल्य नहीं निकाला जाता है।
  • अनु. 69 के अनुसार राष्ट्रपति अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के द्वारा उपराष्ट्रपति को संविधान के प्रतिनिष्ठा की शपथ दिलाई जाती है।

उपराष्ट्रपति को हटाना

  • उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव सदैव राज्यसभा में लाया जायेगा।

उपराष्ट्रपति के कार्य

  1. अनु. 64 में यह उल्लेखित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
  2. अनु. 65 के तहत राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

नोट – कार्यवाहक राष्ट्रपति को वे सभी सुविधाएँ व शक्तियाँ प्राप्त होती है जो नियमित राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी पुनः शपथ लेनी होती है। यदि उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लाये गये प्रस्ताव पर उसे मतदान का अधिकार नहीं है, वह अपना पक्ष रख सकता है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

राज्य सभा का पदेन सभापति होना

उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।

पद रिक्त होना
  • (१) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है।
  • (२) जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
  1. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।
  2. उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
  3. कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह–
    (क) भारत का नागरिक है, (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और
    (ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।
  4. कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

उपराष्ट्रपति की पदावधि

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा: परंतु–

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो;
(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।
उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
  1. उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।
  2. उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।
उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌: – ईश्वर की शपथ लेता हूँ।

मैं, अमुक ———————————कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु-

  1. भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है— संयुक्त राज्य अमेरिका
  2.  राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है— उपराष्ट्रपति
  3.  राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है— उपराष्ट्रपति
  4.  उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है— अप्रत्यक्ष रूप से
  5.  उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन-सा प्रणाली अपनाई जाती है— एकल संक्रमणीय प्रणाली
  6.  उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
  7.  भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है— संसद के दोनों सदन
  8.  उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है— राष्ट्रपति को
  9.  उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है— मतों के बराबर रहने की स्थिति में
  10.  भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे— सर्वपल्ली राधाकृष्णन
  11.  कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है— संसद को
  12.  किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है— राज्यसभा में
  13.  भारत में लगातार दो बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था— सर्वपल्ली राधाकृष्णन
  14.  मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन-से उपराष्ट्रपति हैं— 12वें
  15.  उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामाकंन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं— 20
  16.  उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है— सर्वोच्च न्यायालय
  17.  उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है— 5 वर्ष
  18. उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है— 35 वर्ष
  19. उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है— लोकसभा अध्यक्ष के समान
  20.  संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है— अनुच्छेद-63 में
  21. उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता— राज्यसभा का

भारतीय सविधान Group C and D

राज्य सरकार

पंचायती राज

जिला परिषद

शहरी स्थानीय स्वशासन

चुनाव आयोग

संघ लोक सेवा आयोग

कन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

नियन्त्रण एंव महालेखा परिक्षिक

C.B.I. ( सी.बी.आई. )

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

लोकायुक्त

लोकपाल

Haryana CET for C & D { All Haryana Exam }

सामान्य अध्ययन Group C and D

Haryana General Knowledge

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Haryana Common Entrance Test GROUP C & D

सामान्य विज्ञान

कम्प्यूटर

अंग्रेजी

हिन्दी

This section provide General Knowledge/ General Studies Question that may be useful for General Awareness part of Prelims Examination of Haryana State Civil Services exams, Haryana CET, HSSC Clerk, Haryana Police, Haryana Patwari, Haryana Gram Sachiv, HSSC Haryana Police Constable, HSSC Canal Patwari, HSSC Staff Nurse, HSSC TGT, HSSC PGT, Haryana Police Commando, HSSC SI & Various Other Competitive Exams. 

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